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संजय कुंडू को DGP के पद से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई  रोक

By Sandhya Kashyap

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शिमला : बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद से हटाने के लिए कहा गया था। कुंडू को आयुष विभाग के प्रधान सचिव के रूप में तैनात करने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू की इस आदेश को वापस लेने के अनुरोध पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी छूट दी। बुधवार को इस पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय की ओर से रिकॉल आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से कुंडू को हटाने के आदेश पर रोक रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को दो सप्ताह के भीतर रिकॉल आवेदन का निपटारा करने को कहा। पीठ 26 दिसंबर 2023 को पारित हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिकारी की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी।