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सोलन के सरकारी स्कूल के अध्यापक को छेड़छाड़ मामले में नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

By Sandhya Kashyap

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सोलन : सरकारी स्कूल के शिक्षक की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने शुक्रवार को सरकारी स्कूल में तैनात DPE हेम कुमार शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिला न्यायवादी NK शर्मा ने बताया ...

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सोलन : सरकारी स्कूल के शिक्षक की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने शुक्रवार को सरकारी स्कूल में तैनात DPE हेम कुमार शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

जिला न्यायवादी NK शर्मा ने बताया कि सोलन के सरकारी स्कूल में तैनात इस शिक्षक के खिलाफ नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पीड़िता ने अपने परिजनों को शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की बात बताई थी। इतना नहीं इसके अलावा 9 छात्राओं के साथ भी ऐसा हो रहा गई। बाद में अन्य छात्राओं के परिजनों ने भी प्रिंसिपल से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हेम कुमार शर्मा के खिलाफ पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

कोर्ट का कहना है कि ऐसे समय में आरोपी को ऐसे समय में जब आरा देना उचित नहीं होगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आरोपी शिक्षक हेम सिंह शर्मा की जमानत को खारिज कर दिया।