सोलन: ज़िला दण्डाधिलाकरी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन ज़िला में पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफा खोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन में कार्यरत सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपात परिस्थिति के दृष्टिगत पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व सुनिश्चित रखना होगा। 25 हजार लीटर से अधिक भण्डारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 03 हजार लीटर डीजल तथा 02 हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। 25 हजार लीटर से कम भण्डारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 02 हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पेट्रोल, डीजल डीलर एक समय में एक वाहन को 10 लीटर से अधिक ईंधन नहीं देगा। इससे अधिक ईंधन प्रदान करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन ईंधन टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भण्डारण पात्र में इंधन नहीं दिया जाएगा।
इन आदेशों के अनुसार एम्बुलैंस, अग्निशमन वाहन, आवश्यक वस्तुएं लेकर जा रहे वाहन, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी डीलर को इस अवधि में पेट्रोल तथा डीजल की जमाखोरी तथा काला बाजारी करने की अनुमति नहीं होगी। आदेशो के उल्लंघन पर उपरोक्त आदेश की धारा 03(1)(ई) के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।