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Shri Renuka Ji मेला अवधि के दौरान मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

By Sandhya Kashyap

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Shri Renuka Ji मेला के लिए उपायुक्त ने जारी किये आदेश 

नाहन 05 नवम्बर- जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमित खिम्टा ने आज यहां आदेश जारी करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेला Shri Renuka Ji के दौरान 11 नवम्बर से 15 नवम्बर तक सम्पूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ तथा ददाहू क्षेत्र में मेले के दौरान किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें लगाने तथा उपरोक्त क्षेत्रों में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

Shri Renuka Ji मेला अवधि के दौरान मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

आदेशों के अनुसार इस अन्तर्राष्ट्रीय मेला में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ Shri Renuka Ji तीर्थ में आते है और चुंकि यह मेला आम जन-मानस एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं आस्था का प्रतीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के बांये हिस्से में ददाहू की तरफ, गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगडाह की तरफ और ददाहू क्षेत्र में मेला के दौरान मांस व मछली की बिक्री न हो ताकि श्री रेणुका जी तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो तथा सार्वजनिक शान्ति में व्यवधान उत्पन्न न हों।

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इसके अतिरिक्त मेले के दौरान जलाल पुल से तिरमली रोड़ के साथ लगते स्थानों को मांस व मछली इत्यादि की बिक्री के लिए अस्थाई रूप से चिन्हित किया गया है।

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