शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में बीते जून माह में शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक अभ्यर्थी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी कि इस भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस पर न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं और मामले को लेकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसकी पुष्टि विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर प्रो. ज्योति प्रकाश ने की है।
उन्होंने माना कि न्यायालय के आदेशों के चलते शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया रोक दी है और आगे न्यायालय के जो भी आदेश होंगे, उनके अनुसार ही आगामी कदम उठाया जाएगा, ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया रुक गई है और न्यायालय के अगले आदेशों तक यह भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पोर्टल से आवेदन करने का लिंक हटा दिया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से 19 जुलाई तक आवेदन मांगा था लेकिन इससे पहले बीते शनिवार देर शाम को ही विश्वविद्यालय ने भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया रोक दी थी।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जून माह में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शिक्षकों के करीब 226 पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 29 जून से शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रोफैसरों के अलावा एसोसिएट प्रोफैसर, निदेशक/प्रिंसीपल व असिस्टैंट प्रोफैसर के पद भरे जाने थे।