HomeOnline Quizस्वास्थ्यशिक्षा/नौकरीराजनीतिसंपादकीयबायोग्राफीखेल-कूदमनोरंजनराशिफल/ज्योतिषआर्थिकसाहित्यदेश/विदेश

नूरपुर : सुखार पंचायत में हुआ लाखों का हेरफेर, BDO ने जारी किया नोटिस

By Sandhya Kashyap

Published on:

Summary

फतेहपुर : जिला कांगड़ा के अंतर्गत आते नूरपुर ब्लॉक की सुखार पंचायत के स्थानीय लोगों की शिकायत पर विकास खंड अधिकारी शनिवार को निरीक्षण हेतु पहुंचे। रिकॉर्ड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंचायत में विभिन्न कार्यों को लेकर अनियमितताएं पाईं। पंचायत सचिव शनिवार को भी निरीक्षण के  दौरान फिर से ...

विस्तार से पढ़ें:

फतेहपुर : जिला कांगड़ा के अंतर्गत आते नूरपुर ब्लॉक की सुखार पंचायत के स्थानीय लोगों की शिकायत पर विकास खंड अधिकारी शनिवार को निरीक्षण हेतु पहुंचे। रिकॉर्ड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंचायत में विभिन्न कार्यों को लेकर अनियमितताएं पाईं। पंचायत सचिव शनिवार को भी निरीक्षण के  दौरान फिर से अनुपस्थित रहे। विकास खंड नूरपुर की ग्राम पंचायत सुखार विकास को लेकर लगातार सुर्खियों में रही है।

“22 नवम्बर 2022 को अधोहस्ताक्षरी व खण्ड समन्वयक (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) द्वारा ग्राम पंचायत सुखार में भ्रमण के दौरान पाया गया कि आप ग्राम पंचायत मुख्यालय में उपस्थित नहीं थे व केवल whatsapp के माध्यम से कार्यालय को अवकाश हेतु सूचित किया था जो स्वीकृत भी नहीं किया गया था। निरीक्षण के दौरान केवल पंचायत चौकीदार व सिलाई अध्यापिका ही उपस्थित पाए गए। हाजिरी पंजिका का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि पंचायत सचिव 18 नवम्बर 2022 से लगातार अनुपस्थित हैं।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कूड़ा निष्पादन संयंत्र की मशीनरी खरीदने हेतु पंचायत सचिव ने नियमों का उल्लंघन करके वेन्डर को 1300000/- रुपये अग्रिम धनराशि 28.01.2022 को जारी कर दी है जबकि 10 माह बीत जाने के बाद भी मशीन पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जबकि निविदाएं आमंत्रित करके स्वयं ग्राम पंचायत के माध्यम से वेंडर का चयन किया है। इसके अलावा कूड़ा निष्पादन शैड भी अधूरा है जो कि पंचायत सचिव के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। 

विकास खंड अधिकारी ने आदेश देते हुए कहा कि पंचायत सचिव को एक सप्ताह के भीतर शैड के निर्माण कार्य को पूर्ण करें। वेंडर से संपर्क करके उसे एक सप्ताह के भीतर 2 मशीनरी शेड में स्थापित करवा कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, ऐसा न कर पाने की स्थिति में पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव वेंडर को नियमों का उल्लंघन करके अग्रिम में जारी की गई। 13 लाख की धनराशि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इन सब से यह स्पष्ट है कि आपने छुट्टी नियमावली 1972, केन्द्रीय सेवाएं नियम (आचरण), 1964 के नियम 3 (1) ().(i), (ii), (vi). (ix), (xviii), (xix), (xxi) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम, 2002, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 एवं अन्य संबंध अधिनियमों व नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है।

विकास खंड अधिकारी ने कहा कि दो दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में देना सुनिश्चित करें कि क्यों न आपकी अनधिकृत अनुपस्थिति को Dies Non घोषित किया जाए और उपरोक्त उल्लंघनों के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। 

इस पत्र के मिलने के बाद हड़कंप मचा है क्योंकि बताया जा रहा है पंचायत प्रधान तथा सचिव नेताओं के चहेते हैं लेकिन अब देखना ये है कि आखिर क्या कारवाई होती है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now