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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: शनिवार को निकलेंगे NEET के नतीजे!

By Shubham

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को आदेश दिया है कि वे शनिवार दोपहर तक मेडिकल स्नातक स्तर के प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) के अंतिम परिणाम घोषित करें। हालांकि, काउंसलिंग की तारीख अभी भी कोर्ट की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: शनिवार को निकलेंगे NEET के नतीजे!

कल की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि कुछ प्रश्न पत्र लीक हुए थे। लेकिन यह लीक केवल पटना और हजारीबाग केंद्रों तक सीमित थे। कोर्ट ने कहा कि जो लोग पैसे के लिए प्रश्न पत्र लीक करते हैं, वे आमतौर पर बड़े पैमाने पर काम नहीं करते। इस प्रकार, कोर्ट ने निर्णय लिया कि व्यापक लीक के प्रमाण नहीं होने के कारण पुनः परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया कि वे शनिवार को दोपहर 12 बजे तक NEET का अंतिम परिणाम घोषित करें। NEET-UG की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परिणामों के बाद, यह पाया गया कि 67 उम्मीदवारों ने प्रथम स्थान पर टाई किया था। इस कारण परीक्षा को लेकर कई शिकायतें आईं। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के अलावा, उम्मीदवारों ने ग्रेस मार्क्स देने की शिकायत भी की। बाद में NTA ने इसे स्वीकार किया और पुनः परीक्षा आयोजित की, जिससे अंतिम परिणाम में देरी हुई।

गुरुवार को, CJI DY Chandrachud, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि शहर और केंद्र-वार परिणाम 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक अपलोड किए जाएं। उम्मीदवारों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। काउंसलिंग की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है। NTA ने 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करने की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: शनिवार को निकलेंगे NEET के नतीजे!

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इस आदेश के बाद उम्मीदवारों और उनके परिवारों को काफी राहत मिली है, क्योंकि परिणाम की प्रतीक्षा काफी लंबी हो गई थी। यह भी देखा जा रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद इसका शेड्यूल क्या होगा। NEET-UG की परीक्षा देशभर में लाखों उम्मीदवारों द्वारा दी जाती है, और इसका परिणाम उनके भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए, यह फैसला महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े सभी पक्षों की निगाहें इस पर टिकी हैं।

इस साल की परीक्षा में हुए विवादों और देरी ने उम्मीदवारों के मानसिक तनाव को बढ़ा दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद है कि जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी होंगी और वे अपने आगे की शिक्षा की दिशा में बढ़ सकेंगे।