सोलन : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगमों में विधायकों को वोट का अधिकार के खिलाफ दायर भाजपा की याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मामले में चार हफ्ते में जवाब मांगा है। बुधवार सुबह हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई।
बता दें कि सोलन नगर निगम में भाजपा पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में विधायकों को वोट अधिकार के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने निगम एक्ट का उल्लंघन बताते हुए विधायकों के वोटिंग अधिकार को खत्म करने की मांग उठाई है।
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने भाजपा पार्षद की याचिका मंजूर कर ली है और सरकार को चार सप्ताह में जवाब देना है।