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कंगना रनौत का दावा- बिलकिस बानो केस पर तैयार है स्‍क्र‍िप्‍ट, लेकिन कोई नहीं चाहता कि फिल्‍म बने

By Sushama Chauhan

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डेस्क: गुजरात में गैंगरेप पीड़िता बिलकिस बानो एक बार फिर से चर्चा में हैं। पिछले साल इस केस में सजा काट रहे जिन 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहाई दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है। यानी उस गैंगरेप और परिवार के 7 लागों की हत्या के ये आरोपी एक बार फिर से कानून के पंजे में फंस चुके हैं। अब इसी केस को लेकर कंगना रनौत भी चर्चा में आ गई हैं। दरअसल कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हैरान करने वाली कुछ जानकारी दी है।

‘डियर कंगना रनौत, महिलासशक्तीकरण के प्रति आपका जुनून बेहद उत्साहित करने वाला है। क्या आप एक सशक्त फिल्म के साथ बिलकिस बानो की कहानी सुनाने में इंटरेस्ट लेंगी? क्या आप ऐसा कर सकती हैं?’ शख्स ने सवाल उठाते हुए कंगना से कहा कि आप दिखा सकती हैं कि एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ और परिवार के 6 अन्य लोगों के साथ उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई, कैसे बिलकिस ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इसी पर कंगना ने अपनी बात कही है।

कंगना ने बताया- कोई ओटीटी प्लैटफॉर्म इसके लिए नहीं तैयार

कंगना ने कहा कि वो इस फिल्म को बनाने के लिए कब से तैयार हैं, लेकिन कोई ओटीटी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं। कंगना ने अपने इस ट्वीट में कई सारे ओटीटी प्लैटफॉर्म को टैग करते हुए कहा है, ‘मैं ये कहानी बनाना चाहती हूं, मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने उस पर तीन साल तक शोध भी किया है और काम किया है। और अन्य स्टूडियो ने मुझे लिखा कि उनके पास साफ गाइडलाइन्स हैं कि वे तथाकथित राजनीति से प्रेरित फिल्में नहीं बनाते हैं।’ एक अन्य ओटीटी प्लैटफॉर्म का नाम लेते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि उस प्लैटफॉर्म ने कहा- हम कंगना के साथ काम नहीं करते क्योंकि वह बीजेपी का समर्थन करती हैं और (एक ओटीटी) मर्जर के दौर से गुजर रहा है, मेरे पास क्या ऑप्शन है?’

बिलकिस बानो केस फिर से क्यों है चर्चा में

बता दें कि इस वक्त 21 साल पहले साल 2002 का बिलकिस बानो केस फिर से चर्चा में है। गुजरात में साल 2002 में बिलकिस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं जब उनके साथ गैंगरेप हुआ था। उनके सामने ही उनके परिवार को 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी जिसमें उनकी 3 साल की बेटी भी थी। इस केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफ करते हुए समय से पहले उन्हें रिहाई दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के फैसले को पलटते हुए दोषियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

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