शिमला : राजधानी शिमला में मजदूरी और काम करने के लिए आने वाले लोगों को अब संबंधित क्षेत्र के थाने में अपना नाम और एड्रेस रजिस्टर करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के मजदूर अब जिले में काम नहीं कर सकते।
DC शिमला आदित्य नेगी ने यह निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई ठेकेदार और कारोबारी किसी भी प्रवासी श्रमिक को बिना नाम दर्ज कराए काम नहीं करा सकता। काम कराने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
आदेशों के अनुसार, मजदूर संबंधित थाने में अपनी पहचान दिए बिना किसी भी प्रकार का स्वरोजगार नहीं कर सकेगा। यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित मजदूर और उसके ठेकेदार के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कई बार बाहर से आने वाले लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। पहचान नहीं होने के कारण अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन आदेशों को आगामी 2 महीने तक प्रभावी माना जाएगा।