दिल्ली: मेट्रो ट्रेनें आज के समय दिल्ली जैसे शहरों की लाइफ लाइन बन चुकी हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग मेट्रो ट्रेनों में सफर करते हैं। मेट्रो ट्रेनें आधुनिक तकनीकों से लैस होने के साथ काफी सुविधाजनक होती हैं। एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी कैमरा आदि कई तरह की सुविधाएं यात्रियों को मिलती हैं। सफर करने के लिए मेट्रो ट्रेनें काफी किफायती होती हैं। ये ट्रेनें निर्धारित समय पर चलती हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर सफर करते हैं। वहीं क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि मेट्रो ट्रेन में सफर करते समय अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। ऐसे में क्या उस पर मुआवजा मिलता है।
दिल्ली मेट्रो अधिनियम, 2002 की धारा 57 में इसका उल्लेख किया गया है। इस नियम के अंतर्गत अगर मेट्रो में सफर करते समय किसी की मृत्यु हो जाती है या उसे शारीरिक चोट लगती है। इस स्थिति में मेट्रो रेलवे प्रशासन मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। मुआवजे के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिसे कोई चोट लगी हो या उसको किसी प्रकार की हानि हुई है। दिल्ली मेट्रो में मुआवजे के नियम के अंतर्गत मेट्रो स्टेशन पर अगर मेट्रो की वजह से किसी भी तरह का हादसा होता है। इस स्थिति में 50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक मदद दी जाएगी। अतिरिक्त मुआवजे को लेकर जो फैसला होगा उसका निर्णय मेट्रो कमेटी लेगी।