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HP हाईकोर्ट : मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे CPS, न ही लेंगे सुविधाएं

By Sandhya Kashyap

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Summary

शिमला : मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों की तरह कार्य करने पर रोक लगा दी है, परंतु वे सीपीएस बने रहेंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ...

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शिमला : मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों की तरह कार्य करने पर रोक लगा दी है, परंतु वे सीपीएस बने रहेंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई अब 11 मार्च को होगी।