HomeOnline Quizस्वास्थ्यशिक्षा/नौकरीराजनीतिसंपादकीयबायोग्राफीखेल-कूदमनोरंजनराशिफल/ज्योतिषआर्थिकसाहित्यदेश/विदेश

--advertisement--

हिमाचल हाईकोर्ट का DGP, SP कांगड़ा को हटाने का आदेश, कारोबारी को धमकाने से जुड़े केस में दिए आदेश 

By Sandhya Kashyap

Verified

Published on:

Follow Us

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए जहां से इन दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकियो की जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर न मिले। कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखें मूंद लीं।

कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए अपितु दिखना भी चाहिए कि सिद्धांत को देखते हुए उक्त अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं।

मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्तूबर 2023 को हाईकोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी थी। प्रार्थी ने लिखा था कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया-धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा था कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापस लेने के लिए उस पर दो बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मैक्लोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोक कर धमकाया। ई-मेल के मुताबिक डीजीपी कार्यालय से उसे एक ही दिन में 14 फोन आए। उसे डीएसपी व एसएचओ पालमपुर ने भी फोन किए। एसएचओ पालमपुर ने व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में वापस कॉल कर लेनी चाहिए।