Himachal हाईकोर्ट में दोनों आरोपियों ने याचिका की थी दाखिल
शिमला : ऊना के गगरेट से कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिली है।
शिमला में दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने Himachal हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मंगलवार को Himachal हाईकोर्ट में जस्टिस रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की और दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वह 15 मार्च तक शिमला के बालूगंज पुलिस थाने में हाजिरी लगाए और जांच में सहयोग करें।
दरअसल, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,171-ए और 171-सी, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 एवं 8 के तहत केस दर्ज किया गया था। कांग्रेस के दो विधायकों ने मामले में शिमला पुलिस को शिकायत दी है।
दोनों पर आरोप है कि राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए दोनों ने षड़यंत्र रचा है। वोटों की खरीद-फरोख्त, रिश्वत एवं पैसों के लेन-देन के आरोप भी लगाए गए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
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