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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ उच्च न्यायालय ने की याचिका ख़ारिज 

By Sandhya Kashyap

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अखण्ड भारत न्यूज़ शिमला : जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के खिलाफ जो  हाईकोर्ट शिमला में जो याचिका दायर की थी उसे आज माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस  संदीप शर्मा की अदालत ने खारिज (dismiss) कर दी गई है।

केंद्रीय हाटी समिति गिरिपार के महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने यह जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र के सभी साथियों से आग्रह है कि इस बारे में चर्चा के दौरान संयम और समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया दें। किसी भी जाति विशेष के विरुद्ध कटाक्ष या गलत बयानबाजी ना करें। 

विविध जातियों का हमारा हाटी समुदाय अपनी एक विशिष्ट लोक संस्कृति, परम्पराओं के साथ-साथ आपसी प्रेम, विश्वास, सहयोग और सद्भाव के लिए जाना जाता है और उसे बनाकर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।