शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट में उपमुख्यमंत्री और सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मैरिट के आधार पर सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने याचिका को गुणवत्ता के आधार पर खारिज करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों पर असहमति जताते हुए याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले आवेदन को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सरकार के आवेदन पर यह निर्णय सुनाया। मामले पर अब सुनवाई मैरिट के आधार पर होगी।
गौरतलब है कि सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उपमुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ-साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की है। मामले पर सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।