Harshvardhan Chauhan : बेरोजगारी भत्ता योजना के 18,404 लाभार्थियों को 16.83 करोड़ रुपये किए प्रदान
उद्योग मंत्री Harshvardhan Chauhan ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार सभी औद्योगिक, विद्युत और पर्यटन इकाइयों में हिमाचलियों को रोजगार सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
उन्होंने आज यहां श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को राज्य में निजी औद्योगिक इकाइयों में हिमाचलियों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत राज्य के 51,587 बच्चों को 22.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक बेरोजगारी भत्ता योजना के 18,404 लाभार्थियों को 16.83 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
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Harshvardhan Chauhan ने कहा कि राज्य के शत-प्रतिशत रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण कर दिया गया गया है और अब लोगों को पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी जिससे उन्हें रोजगार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगें।
उद्योग मंत्री Harshvardhan Chauhan ने कहा कि निजी नियोक्ता अपने संगठनों में रिक्तियों का विवरण ‘ईमिस पोर्टल’ पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। वर्तमान में 567 निजी संगठन इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
उन्होंने विभाग को हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य में श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सुधार किए गए हैं।
Harshvardhan Chauhan ने कहा कि अब औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत पांच मैनुअल रिटर्न के बजाय एकल ऑनलाइन एकीकृत रिटर्न प्रस्तुत करना ही आवश्यक है। इसके अलावा, राज्य में प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण करने की सुविधा भी शुरू की गई है।
Harshvardhan Chauhan ने कहा कि लोगों को विभिन्न सेवाएं समयबद्ध सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत 13 सेवाओं को शामिल किया गया है।
श्रम आयुक्त एवं रोजगार निदेशक मानसी सहाय ठाकुर ने उद्योग मंत्री को श्रम एवं रोजगार विभाग की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों से अवगत कराया। उप श्रम आयुक्त मनीष करोल, उप निदेशक रोजगार संदीप ठाकुर तथा राज्य के सभी जिलों के श्रम अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।