Sirmaur : 08 सितम्बर, 2024 तक चलेगा सत्यापन का कार्य
नाहन 23 अगस्त- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त Sirmaur सुमित खिमटा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार Sirmaur जिला के पांचों विधान सभा क्षेत्रों 55-पच्छाद (अ0जा0), 56-नाहन, 57-श्री रेणुका जी (अ0जा0), 58- पांवटा साहिब व 59-शिलाई में निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवम् त्रुटिरहित व ऊद्यतन बनाए रखने के उददेश्य से बी.एल.ओ. द्वारा 20 अगस्त, 2024 से अपने मतदान क्षेत्र के अन्र्तगत घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज प्रविष्टियों के सत्यापन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है जोकि आगामी 08 सितम्बर, 2024 तक चलेगा।
उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ घर घर जाकर जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार के सभी पात्र सदस्यों जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उन सदस्यों का विवरण सही है। अगर किसी निर्वाचक की प्रविष्ठि में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि होगी तो उसे ठीक करने के लिए प्रारूप-8 के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 01 अक्तूबर, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों मं पंजीकरण के लिए छुटे हुए योग्य नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार 01 जनवरी, 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर योग्य भावी मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे भावी मतदाता जो अगली तीन तिमाहियों यथा 01-04-2025 व 01-07-2025 तथा 01-10-2025 को मतदान करने हेतू योग्य होगें उनकी भी जानकारी प्राप्त की जाएगी।
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उन्होेंने बताया कि एक से अधिक स्थान पर दर्ज मृत व स्थाई रूप से स्थानान्तरित/दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करके उनके नाम मतदाता सूची से अपमार्जिन करने के लिए प्रारूप-7 के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी तथा मतदाता सूचियों में विद्यमान/खराब गुणवत्ता धुॅधली फोटो की पहचान कर संबंधित मतदाता से नवीनतम रंगीन फोटो प्राप्त करने के उपरान्त प्रारूप-8 के माध्यम से परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने Sirmaur जिला के समस्त नागरिकों से आहवान किया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन करने में अपना पूर्ण सहयोग दें तथा इस अवसर का लाभ उठाऐं।