शिमला : प्रदेश में आठ दिसंबर को प्रदेश के 59 जगहों पर मतगणना होनी हैं। हालांकि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग कुल 68 काउंटिंग हॉल स्थापित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेशभर में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 68 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। ये काउंटिंग हॉल कुल 59 जगहों पर बनाए गए हैं। चंबा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों की कांउटिंग चंबा में ही होगी। इसी तरह बिलासपुर में चार विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां पर तीन जगहों पर चार विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी 68 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती का काम आठ दिसंबर की सुबह आठ बजे एक साथ शुरू होगा, जो मतगणना पूरी होने तक चलेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को काउंटिंग सेंटर पर लगाए गए टोटल काउंटिंग टेबल के हिसाब से अपने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। रिटर्निंग अधिकारी के काउंटिंग टेबल और पोस्टल बैलेट की काउंटिग टेबल पर भी एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकेगा।
रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को मतगणना एजेंट्स की संख्या के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें उम्मीदवार मतगणना केंद्रों के लिए नियुक्त करेंगे। काउंटिंग एजेंट को अपनी नियुक्ति के लिए फार्म-18 भरना होगा तथा चार दिसंबर शाम पांच बजे तक फार्म-18 की दो प्रतियां अपनी फोटो और पहचान पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे। चार दिसंबर के बाद फार्म-18 किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। फार्म-18 में काउंटिंग एजेंट अपनी नियुक्ति के घोषणा पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे।
मतगणना ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए मतगणना का पहला पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण ईवीएम मशीनों के माध्यम से दो या तीन दिसंबर को किया जाएगा, जबकि दूसरा पूर्वाभ्यास मतगणना के एक दिन पूर्व यानी सात दिसंबर को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होने वाली ईवीएम की क्रम संख्या की जानकारी उम्मीदवारों को भी दी जा सकती है। मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कांउटिंग एजेंट भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य अथवा सरकार में वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी निकायों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद तथा खंड विकास समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता तथा सरकारी कर्मचारी आदि को कांउटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।