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Brij Bhushan: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप, IPC की ये धाराएं लगीं

By Alka Tiwari

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Summary

Brij Bhushan शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) पर फैसला सुना दिया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व ...

विस्तार से पढ़ें:

Brij Bhushan शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) पर फैसला सुना दिया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.

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Brij Bhushan शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप महिला पहलवानों ने लगाया था

आपको बता दें कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट और दो अन्य पहलवानों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था.

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26 अप्रैल को दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मामले की और जांच की मांग की थी , जिसमें दावा किया गया था कि 7 सितंबर, 2022 को कथित यौन उत्पीड़न के वक्त वह देश में नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि वह उक्त तारीख को दिल्ली में नहीं बल्कि सर्बिया में थे. लेकिन दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण द्वारा दायर इस आवेदन को खारिज कर दिया.

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Brij Bhushan शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय

यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. अब कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने Brij Bhushan के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. हालांकि, कोर्ट ने छठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को मुक्त कर दिया है. महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और काफी सियासी हंगामा भी मचा था.

Alka Tiwari

अलका तिवारी, उत्तराखंड की वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं। पिछले एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। प्रिंट मीडिया के विभिन्न संस्थानों के साथ ही अलका तिवारी इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन व रेडियो में भी सक्रिय रहीं हैं। मौजूदा वक्त में डिजिटल मीडिया में सक्रियता है।