Kejriwal के घर पहुंची ईडी टीम, गिरफ्तारी की लटकी तलवार
दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal को आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। ईडी, Arvind Kejriwal से दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है। कई समन के बाद भी Arvind Kejriwal एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आज Arvind Kejriwal को 9वें समन पर बुलाया गया है। ईडी इससे पहले 2 नवंबर 2023, 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को अरविंद केजरीवाल को समन भेज चुकी है।
Kejriwal के घर पहुंची ईडी टीम, गिरफ्तारी की लटकी तलवार
आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, ईडी की एक टीम दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पहुंच गई है। ऐसा तब हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने Kejriwal को झटका देते हुए गुरुवार को कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी क्योंकि वे समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी पर रोक भी नहीं है।
ईडी की टीम Kejriwal के घर के अंदर.. सर्च-पूछताछ जारी, सौरभ भारद्वाज को बाहर रोका
दिल्ली सीएम के घर के अंदर ईडी की टीम मौजूद है। सर्च और पूछताछ जारी है। इसी बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी Arvind Kejriwal के घर के बाहर पहुंच गए लेकिन टीम के एक अधिकारी ने उनको घर के बाहर ही रोक लिया। सौरभ ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है।
Arvind Kejriwal को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने का नहीं दिया आदेश
– शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते।
– केजरीवाल की इस याचिका पर भी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट आगे समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
Arvind Kejriwal Hearing : कानून के तहत जो भी करना होगा, करेंगे- ईडी
ईडी ने कहा कि हम कानून के तहत जो भी करना होगा, करेंगे। कानून सीएम और आम लोगों के लिए एक जैसा है। जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं है।
Arvind Kejriwal Case : ईडी को जल्दबाजी क्यों है- सिंघवी
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने की कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए। हमने सवाल की लिस्ट मांगी है। ईडी जो चाहता है हम बताने को तैयार हैं। 8 महीने तक ईडी ने इंतजार किया अब इतनी हड़बड़ी क्यों की जा रही है। केजरीवाल जमानत की तीनों शर्तों पर खरे उतरते हैं। वो देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। केजरीवाल एक पब्लिक फीगर हैं। कानून से भाग जाने की उनकी कोई आशंका नहीं है।
Source : Zee News