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HRTC की लगेज पॉलिसी में संशोधन, पढ़िए अब किस सामान का कितना देना होगा किराया

By Sandhya Kashyap

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शिमला : एचआरटीसी प्रबंधन ने लगेज पॉलिसी में संशोधन किया है। वहीं इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश सभी बस अड्डों पर भी भेज दिए गए हैं और निगम प्रबंधन ने निर्देश जारी किए हैं कि संशोधित लगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों से सामान का किराया लिया जाए। संशोधित पॉलिसी एचआरटीसी की वैबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे में लोग एचआरटीसी की वैबसाइट पर संशोधित किए गए प्रावधानों को भी देख सकते हैं।

संशोधित लगेज पॉलिसी के तहत सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। पहले सिर्फ 2 लैपटॉप बिना किराए के सवारी के साथ जा सकते थे लेकिन अब सवारी 3 लैपटॉप बिना किराए के अपने साथ ले जा सकती है। हालांकि बिना सवारी के एक लैपटॉप का फुल टिकट ही काटा जाएगा।

एचआरटीसी बसों में अब यात्री अपने साथ एक सेब की पूरी पेटी और एप्पल गिफ्ट बॉक्स सहित 3 लैपलॉट भी बिना किराया दिए ले जा सकेंगे। इससे पहले सेब का एक हॉफ बॉक्स सवारी के साथ फ्री था लेकिन पूरी पेटी का आधा टिकट रखा गया था। अब सेब की पूरी पेटी सवारी के साथ फ्री है जबकि सवारी के साथ एक से ज्यादा सेब की फुल पेटियां ले जाने पर आधा टिकट काटा जाएगा। वहीं बिना सवारी के एक सवारी का किराया लिया जाएगा।

एचआरटीसी की बसों में अब अखबारों के बंडल ले जाने की भी मनाही नहीं है। अखबारों के बंडल बिना किसी किराए के ही एचआरटीसी की बसों में ले जा सकते हैं। चाहे सवारी साथ हो या नहीं। अखबार के बंडल ले जाने में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इससे पहले एचआरटीसी प्रबंधन ने अखबार के बंडल का पॉलिसी में जिक्र नहीं किया था।

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संशोधित पॉलिसी में पालतू पशुओं को ले जाने पर एक सवारी का किराया काटा जाएगा। बसों में कुछ लोग कई बार पालतू कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को साथ ले जाते हैं। अब इन्हें आप सिर्फ नॉन एसी बसों में ही ले जा सकते हैं। सवारी के साथ पालतू जानवर ले जाने पर प्रति जानवर पूरा किराया लिया जाएगा। जबकि बिना सवारी के पालतू जानवर भेजने पर मनाही है। साथ ही अगर कोई सवारी एसी बसों में अपने साथ जानवरों को ले जाते हुए पकड़ी जाती है तो फिर जुर्माने के तौर पर दोगुना किराया वसूल किया जाएगा। 

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संशोधित पॉलिसी के तहत निगम प्रबंधन ने एचआरटीसी ने खाली व भरे गैस सिलैंडर दोनों को ले जाने पर सख्त रोक लगाई है। इसके अतिरिक्त उन चीज़ो की सूची भी शामिल की है, जिन्हें बसों में ले जाने की मनाही है। पहले इनमें 26 वस्तुएं शामिल थीं, अब इनकी संख्या 27 हो गई है। अब एलपीजी गैस के खाली सिलैंडर भी बसों में नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पैट्रोल, डीजल, गैसोलीन, कैरोसीन, एसिड, तारकोल, सल्फर, गन पाऊडर व पटाखों समेत कई नशीली वस्तुओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई इन चीजों को अपने साथ बस में ले जाता हैं तो नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

संशोधित पॉलिसी के तहत अब बसों में 20 किलो तक सब्जी ले जाने पर किराया नहीं लिया जाएगा लेकिन सब्जी 20 किलो से अधिक होगी तो किराए का चौथा हिस्सा लिया जाएगा। 21 से 40 किलो पर आधा और 41 से 80 किलो तक सब्जी ले जाने के लिए एक यात्री का किराया लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यात्री बसों में 30 किलो तक लगेज साथ में फ्री ले जा सकते हैं। बिना सवारी के लगेज का पूरा किराया देना होगा। 

एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत पॉलिसी में कुछ बदलाव है। इस संबंध में कार्यालय आदेश भी जारी कर दिए हैं। यात्री निगम की वैबसाइट पर भी इस पॉलिसी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।