पेंशन के लिए ग्रामसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, पात्र लाभार्थियों के लिए पंचायत रखे विशेष ध्यान
नाहन: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा के बाद अब जिला सिरमौर में सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन के दायरे में लाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। 60 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थी जिनमें दंपति में से कोई भी सरकारी सेवा का पेंशन न ले रहा हो तथा न ही कोई आयकर दाता हो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
अभियान के तहत समस्त पंचायतों में आगामी 14 दिनों के अंदर यानि 25 अप्रैल से 5 मई तक पंचायत सचिव सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी पंचायत के सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन आवेदन संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करेंगे। और प्रत्येक शाम को जिला पंचायत अधिकारी इस कार्य की दैनिक प्रगति रिर्पोट देखेंगे। पेंशन के लिए ग्रामसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत स्तर में तैयार किए गए सभी मामलों को पंचायतों द्वारा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में भेजा जाएगा जहां से तहसील कल्याण अधिकारी विभागीय नियम अनुसार ई कल्याण सॉफ्टवेयर में इन मामलों को भरना सुनिश्चित करेंगे। सभी खंड विकास अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश जारी किए।