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पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा तय, सरकार ने जारी की अधिसूचना

By Sandhya Kashyap

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शिमला : सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 6 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही पहली कक्षा में एडमिशन होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले हुई बैठक में यह फैसला लिया था। इस फैसले को अब एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू करने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्टी सेक्रेटरी तूलिका शर्मा की ओर से यह निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दिए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि एडमिशन की उम्र में यह संशोधन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार है। अभी हो यह रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की आयु में एकरूपता नहीं है। इसके कारण बच्चों की प्रतियोगिता और बोर्ड कक्षाओं के दौरान भी आयु में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि 6 साल से ज्यादा उम्र होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी। यह प्रावधान शिक्षा सत्र 2024-25 से पूरी तरह लागू किया जाएगा और संबंधित वर्ष की 31 मार्च की तारीख को बच्चों की आयु 6 साल प्लस होने चाहिए।

पहली अप्रैल को पैदा हुए बच्चे भी इसी तारीख के अनुसार स्कूलों में एडमिट किए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से एलिमेंट्री एजुकेशन में बड़े बदलाव आएंगे। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी इसी फॉर्मेट को लागू करना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की होगी।

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