Shillai से अनाज मंडी दिल्ली के लिए निकले युवको में कैलाश ठाकुर अब कभी लौटकर नहीं आएगा
Shillai : शनिवार देर रात हरियाणा के नारायणगढ़ में एक ददर्नाक दुर्घटना में Shillai के 19 वर्षीय युवक कैलाश ठाकुर की मौत हो गयी। कैलाश ठाकुर अन्य दो युवको के साथ दिल्ली की अनाज मंडी में नकदी फसल टमाटर को लेकर जा रहे थे। तभी अचानक अनियंत्रित ट्रक ने टमाटर से भरी पिकअप को टक्कर मार दी जिसमे जिसमे कैलाश ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गयी।
सूत्रों के अनुसार शनिवार देर रात तीन युवक Shillai से दिल्ली अनाज मंडी के लिए टमाटर से भरी एक पिकअप लेकर निकले थे लगभग रात्रि के 3 बजे के आसपास जब हरयाणा के नारण्यानगढ से गुजर रहे थे तो गलत दिशा से आ रहा ओवर स्पीड अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को कंडक्टर साइड टक्कर मार दी जिसके बाद पिकअप उझल कर सड़क के दूसरे छोर पर पहुँच गयी। कंडक्टर साइड बैठे Shillai ग्राम पंचायत बाली कोटि के गाँव बाली के रहने वाले 19 वर्षीय कैलाश ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि रोहित शर्मा उम्र 21 वर्ष व विक्रम शर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी गगटोली गंभीर रूप से घायल हुए है।
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अनियंत्रित ट्रक फिर लील गया एक जिंदगी, Shillai क्षेत्र में शोक का माहौल
ट्रक ने पिकअप को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और पूरी सड़क टमाटर व् युवक के खून से लाल नजर आई। पलक झपकते ही हुई यह ददर्नाक घटना जहाँ शासन प्रशासन सहित बड़ी गाड़ी के चालकों पर कई सवाल खड़े कर गयी है।
आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि मृतक कैलाश ठाकुर पिकअप की कंडक्टर साइड पर बैठा हुआ था और अनियंत्रित ट्रक ने उसी दिशा से आकर युवक के प्राण ले लिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि बड़ी और छोटी गाड़ियों की ओवर स्पीड और अंडर कण्ट्रोल इंजनों की वजह से दर्जनों घरो के चिराग बुझ चुके है। जिससे शासन प्रशासन सीख लेता नजर नहीं आ रहा है।
नशे की ओवरडोज़ अक्सर तोड़ती है सड़क सुरक्षा नियम और लील लेती है बेकसूरों की जान
ज्ञात रहे कि भारत में सड़क सुरक्षा के लिए कई नियम और शर्तें हैं, लेकिन अक्सर इनका पालन नहीं किया जाता है। ट्रक चालकों के लिए नशे में ड्राइविंग करने पर प्रतिबंध है, लेकिन अक्सर यह नियम तोड़ा जाता है। हिट एंड रन मामलों में आरोपी ट्रक चालक होते हैं, लेकिन अक्सर इनकी जांच समय पर नहीं होती है। सरकार को सड़क सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
बौने नजर आते है सर्कार के कायदे कानून, दुर्घटना ने खड़े किये कई सवाल
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस तरह की दुर्घटनाओं में जुर्माना और दंड का प्रावधान किया हैं, जिसको सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 104(1) और धारा 104(2) में हिट एंड रन को परिभाषित किया गया है। लेकिन यह नियम धरा पर कितने उतरते है यह बात उपरोक्त मामले की जांच के बाद ही पता चल पायेगी। बहरहाल हिमाचल के संबंधित क्षेत्र में युवक की मौत से शोक का माहौल बना हुआ है।