Nahan : बाहरी राज्यों वाले वाहनों में सब्जी और फल विक्रताओं पर रखें नजर
Nahan, 12 जुलाई : उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों का नियमानुसार निरीक्षण और सैंपलिंग सुनिश्चित बनायें। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों, फलों, सब्जियों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुपालना के आदेश दिए।
उपायुक्त सुमित खिमटा आज शुक्रवार को Nahan में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कारोबारी, डिपो होल्डर, मिड डे मील, शराब के ठेकेदार, केटरिग करने वाला कारोबारी, मेला, स्टाल, लंगर, आगनबाड़ी केन्द्रों को खाद्य सुरक्षा लाईसेंस लेना अनिर्वाय है।
बाहरी राज्यों वाले वाहनों में सब्जी और फल विक्रताओं पर रखें नजर
उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले फ्रूट और सब्जी विक्रेता जो कि वाहनों के माध्यम से अपना सामान बेचते हैं की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाये रखें। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में सब्जी और फल बेचने वाले लोगों के विक्रय उत्पाद की समय-समय पर जांच करें ताकि जनता को गुणात्मक फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकें।
फूड वाहनों की गुणवत्ता की भी करें जांच
सुमित खिमटा ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग, अन्य मुख्य मार्ग सहित शहरी क्षेत्रों में फूड व्हीकल के माध्यम से खाद्य पदार्थों के विक्रय करने का प्रचलन बढ़ रहा है। किन्तु ऐसे विक्रय पदार्थों की गुणवत्ता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। उन्होंने कहा कि इन खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना सुनिश्चित बनाया जाये और साथ ही स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए बाध्य किया जाये।
नाहन शहर में स्लाटर हाउस की समस्या का नगर परिषद करे समाधान
उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहा कि Nahan शहर में स्लाटर हाउस की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न नागरिक समूहों ने शहर में स्लाटर हाउस बनाने की बार-बार मांग रखी है। उन्होंने नगर परिषद नाहन को स्लॉटर हाउस की समस्या का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि Nahan शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मीट विक्रय करने वाले दुकानदारों के लिए फूड सेफ्टी के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने स्वास्थ्य और फूड सेफटी अधिकारियों से मीट की गुणवत्ता और दुकान की साफ सफाई की नियमित जांच करने के निर्देश दिए।
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सिरमौर में शीघ्र आरम्भ होगी मोबाईल फूड डेस्टिंग सेवा
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि जिला में शीघ्र ही मोबाईल फूड टेस्टिंग सेवा आरम्भ की जायेगी जिसके लिये वाहन उपलब्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मोबाईल फूड टेस्टिंग वाहन से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित करने में सुविधा होगी।
ढाबे, होटल के साथ मीट, फल और सब्जी विक्रेताओं को चरणढ़ ढंग से मिलेगा प्रशिक्षण
उपायुक्त ने कहा कि सभी ढाबे, होटल, सब्जी, फल, मीट विक्रताओं को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी वेंडर को खाद्य सुरक्षा के साथ स्वच्छता और साफ सफाई के लिए भी प्रेरित किया जाये
वर्ष 2023-24 में लिये गये करीब 400 सैंपल
सहायक आयुक्त फूड सेफटी अतुल कायस्थ ने इस अवसर पर बैठक का संचालन किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में फूड सेफटी विभाग द्वारा करीब 120 एनफोर्समेंट सैंपल विभिन्न खाद्य पदार्थों के एकत्रित किये गये। इसी प्रकार 294 सर्विलियंस सैंपल लिये गये। उन्होंने कहा कि विश्लेषित किये गये 119 सैंपल में से 16 सैंपल मिस्ब्रांडेड पाये गये जबकि 7 सैंपल सबस्टैंडर्ड पाये। 45 मामलों पर सिविल अभियोग चलाया गया जबकि दो मामलों में अपराधिक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि कुल 27 मामलों में अपराध सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई जबकि 14 मामलों में आरोपियों को बरी किया गया। दोषियों के विरूद्ध 2.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उपस्थित रहे
उपायुक्त आबकारी एवं कराधान हिमांशु आर. पंवर, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी नासिर अहमद, उप निदेशक प्राम्भिक शिक्षा राजीव ठाकुर, उप निदेशक उच्च शिक्षा अजीत चौहान, उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रियंका कश्यप के अलावा होटल, उद्योग तथा अन्य कारोबारी प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।