Nahan : आरोपी युवक जावेद की गिरफ्तारी भी अनिवार्य होगी
Nahan पुलिस ने आखिरकार में गोकशी के आरोपी जावेद के खिलाफ IPC की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
Nahan पुलिस ने पशु वध के दौरान की तस्वीरें को व्हाट्सअप स्टेटस पर अपलोड कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295 A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया है।
बता दे की मंगलवार दोपहर बाद से ही इस मामले में रोष पैदा होना शुरू हो गया था, शाम के समय ही बुधवार की बाजार बंद व प्रदर्शन का आह्वान कर दिया गया था। पुलिस का तर्क था कि तस्वीरों को सहारनपुर से अपलोड किया गया है, लिहाजा वहीं मामला दर्ज होगा। बुधवार को भी एसएसपी रमन मीणा ने भी यही बात दोहराई थी। लेकिन अब मामला दर्ज होने की सूचना मिली है।
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एसएसपी रमन मीणा ने फिर दोहराया है कि मामले को लेकर वो खुद ही उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस संपर्क में हैं। चूंकि, ये गैर जमानती धारा है, लिहाजा आरोपी युवक जावेद की गिरफ्तारी भी अनिवार्य होगी।
एसएसपी रमण मीणा ने पुष्टि करते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सदर थाना में आईपीसी (IPC) की धारा-295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से जांच की जा रही है।