सोलन : भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां-2024 का अंतिम रूप से प्रकाशन आज अर्थात 05 जनवरी, 2024 को कर दिया गया है।
यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।मनमोहन शर्मा ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के अंतर्गत प्रथम जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार किया गया है।ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के समय ज़िला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 211030 पुरूष व 200249 महिला एवं 08 अन्य मतदाता थे। प्रारूप प्रकाशन में कुल मतदाताओं की संख्या 411287 थी। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के अंतर्गत 8285 नए मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए। 4188 मतदाताओं के नाम मृत्यु अथवा स्थान परिवर्तन या दोहरे पंजीकरण इत्यादि के कारण मतदाता सूचियों से हटाए गए।
उन्होंने कहा कि नए सम्मिलित 8285 मतदाताओं में से 3747 मतदाता 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह सभी पहली बार मतदाता बने हैं। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 में कुल 4422 मतदाताओं की बढ़ौतरी हुई है।मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन ज़िला के पांचों विधानसभा क्षेत्र में अब कुल 415709 मतदाता हैं। इनमें 213054 पुरूष, 202648 महिला तथा 07 अन्य मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला के 50-अर्की विधानसभा में सबसे अधिक 96122 मतदाता हैं। 54-कसौली (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 68795 मतदाता हैं।
उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां निशुल्क निरीक्षण के लिए सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (उपमण्डलाधिकारी), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) के कार्यालयों सहित ज़िला के सभी मतदान केन्द्रो पर बूथ स्तर के अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं।ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियां प्रदेश के निर्वाचन विभाग की वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की पीडीएफ फाईल की सीडी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश, शिमला अथवा ज़िला निर्वाचन कार्यालय सोलन से 100 रुपए प्रति सीडी की दर से प्राप्त कर सकते हैं।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तर के अधिकारियों के पास ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम उक्त पुनरीक्षण अवधि में मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकें है अथवा वह मतदाता फोटो पहचान पत्र में शुद्धि नहीं करवा सके हैं, वह निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि यह मतदाता सूचियां प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 05 जनवरी, 2023 से 11 जनवरी, 2023 तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों और गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, युवक मण्डल, महिला मण्डलों इत्यादि से आग्रह किया है कि उक्त अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार कार्यालय या अपने मतदान केन्द्र पर बूथ स्तर के अधिकारी के पास अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण करें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने में सहयोग दें ताकि त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार हो सकें।