अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत देने से मना कर दिया है।
मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुए सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई सुनवाई
बता दें कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने कहा कि ये एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपित घटनास्थल पर मौजूद थे।
अंकिता पर VIP सेवा देने के लिए बनाया गया दबाव
कोर्ट का कहना है कि अंकिता पर आरोपितों द्वारा इस पर बार-बार वीआईपी सेवा देने के लिए दबाव डाला गया था। इसके साथ ही न्याय मूर्ति ने कहा कि फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है। इसके साथ ही मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है।
सबूत मिटाने के लिए की गई थी कोशिश
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अंकिता के परिवार ने कहा कि सबूत मिटाने के लिए कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आरोपितों ने रिसॉर्ट में तोड़फोड़ सबूतों को छिपाने के लिए की थी। इसके साथ ही रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए। इतना ही नहीं डीवीआर से भी छेड़खानी की गई।