शिमला : भाजपा विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट से वापस ले लिया है, जबकि अन्य मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है। हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी को होगी।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हुई। अब मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है।
भाजपा विधायक सतपाल सत्ती समेत 12 भाजपा नेताओं ने उप मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की गई थी।