नाहन, 09 अक्तूबर : जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब के ग्राम पंचायत भरली आगरो के ग्राम बिकौली के वार्ड न0 3, व विकास खण्ड पच्छाद के ग्राम पंचायत शीनाघाट के ग्राम शीनाघाट में उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से 31 अक्तूबर 2023 तक किया जा सकता है।
यह जानकारी जिला नियन्त्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विजय सिंह ने देते हुए बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाईट पर अपलोड कर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट food.hp.nic.in से प्राप्त किए जा सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होने बताया कि यदि आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है तो ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा इसके लिए पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह को समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा, स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव तथा समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र व जिस वार्ड से सम्बन्धित है उसका प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार सहकारी समितियों को सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा सोसाइटी का प्रस्ताव व पंजीकरण प्रमाण पत्र व जिस वार्ड से सम्बन्धित है उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
उन्होने बताया कि महिलाओं के समूह को समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा समूह का प्रस्ताव व पंजीकरण प्रमाण व जिस वार्ड से सम्बन्धित है उसका प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है। एकल नारी को एकल नारी प्रमाण पत्र तथा विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही है उसे विधवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र व शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक व आयु 18 से 45 वर्ष है।