डेस्क: शहर के एसजीआई हाईवे एक्सीडेंट मामले में अहमदाबाद की मिर्जापुर कोर्ट ने आरोपी जगुआर चला रहे तथ्य पटेल को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। तथ्य पटेल की रिमांड सोमवार को चार बजे खत्म होगी। पुलिस ने तथ्य पटेल के पिता प्रग्नेश पटेल की रिमांड नहीं मांगी तो कोर्ट ने उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। 19 जुलाई की रात सवा एक बजे इस्कॉन ब्रिज पर तेज रफ्तार जगुआर ने थार और डंपर के एक्सीडेंट साइट पर मौजूद लोगों को रौंद दिया था। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने जगुआर चल रहा तथ्य पटेल और उनके पिता प्रज्ञेश पटेल को अरेस्ट किया था।
इस्कॉन ब्रिज एक्सीडेंट मामले में मुख्य आरोपी तथ्य पटेल और उसके पिता को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में वकीलों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच पिता पुत्र को पेश किया। खचाखच भरे कोर्ट रूम में आधे घंटे तक बहस चली। इस दौरान पुलिस की तरफ से जगुआर चला रहे तथ्य पटेल की पांच दिन की रिमांड की मांग की गई। जिसका बचाव पक्ष के वकील निसार वैद्य ने विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि जांच के लिए पर्याप्त समय चाहिए। तो बचाव पक्ष के वकील वैद्य ने कहा कि जगुआर कार की जांच में आरोपी की मौजूदगी जरूरी नहीं है।
दोनों पक्षों से दी गई दलीलें
आरोपी के वकील निसार वैद्य ने कहा कि 19 वर्षीय लड़का सिम्स अस्पताल में आईसीयू में था, जहां उसका मीडिया ट्रायल हुआ था। लोगों ने उनकी पिटाई भी की। पिता ने उसे जाकर बचाया तो उसे भी आरोपी बना दिया गया। वैद्य ने कहा मृत के प्रति भावना है तो जीवित बचे व्यक्ति के प्रति भी है। वैद्य ने कहा इस्कॉन ब्रिज पर पहला एक्सीडेंट रात 12.30 बजे हुआ था। पुलिस ने डायवर्जन और मौके पर बैरिकेड्स नहीं लगाए थे। सरकारी वकील ने प्रवीण त्रिवेदी ने कहा कि कार में मौजूद लोगों की भी जांच होनी है। इस आरोपी के मोबाइल फोन की भी जांच जरूरी है। आरोपी पुलिस-जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आरोपी रात को किस रेस्टोरेंट से आया था इसकी भी जांच होनी है। आखिर में कोर्ट ने तथ्य पटेल की तीन की रिमांड मंजूर की और पिता को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।