संगड़ाह (पूजा कपिला) : शारीरिक शिक्षकों को 2012 से संशोधित वेतनमान देने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ स्वागत करता है। 22 सितंबर 2012 की एक अधिसूचना, जिसमें शिक्षा विभाग की 19 श्रेणियों को संशोधित वेतनमान दिया गया था लेकिन प्रदेश सरकार ने डीपीई को इसमें नहीं लिया था तब से यह मसला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को 6 सप्ताह के भीतर इस आदेश को लागू करने के आदेश जारी किए है।
उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ के उपाध्यक्ष कपिल मोहन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करना व 3% DA देकर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं उसी तरह सरकार कोर्ट के इस फैसले को भी यथाशीघ्र लागू करें।
उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि डीपीई शिक्षक जो विद्यालय में प्रवक्ता के समान कार्य व प्लस वन और प्लस टू की कक्षाओं को पढ़ाई कराने के साथ-साथ विद्यालय की खेलकूद गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं उन्हें समान वेतन दिया जाना चाहिए। ताकि खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।