राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।
नाहन: – ‘अमृत-अमरुत महोत्सव‘ के उपलक्ष पर ग्राम पंचायत कौलावाला भूड में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बसन्त वर्मा द्वारा की गई है ! जागरूकता शिविर मे सचिव बसन्त वर्मा ने भारतीय सविधान में अनुसूचित जातियो के लिए किये गए प्रावधानो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कानून के विभिन्न पहलूओं पर जानकारी देते हुए वन अधिकार अधिनियम के बारे में भी लोगो को जागरूक किया। भारतीय सविधान के अनुसार राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।
महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जबकि सामान्य वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा मंे किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
उन्होने बताया कि यह अभियान 12 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तथा 8 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2021 तक जारी रहेगा।