सरकार ने परीक्षा एक्ट 1984 में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भी शामिल करने का लिया फैसला
शिमला: सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने परीक्षा एक्ट 1984 में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भी शामिल करने का फैसला लिया है।
राज्य सचिवालय में शनिवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जल शक्ति विभाग में 4000 पैरा वर्करों भर्ती करने और सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को चार फीसदी कोटा देकर पदोन्नति देने का फैसला होगा। इसके अलावा राज्य लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके तहत अध्यक्ष को एक साल की सेवा देने पर प्रतिमाह छह हजार और सदस्य को प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने का प्रावधान किया जा रहा है। कुल कार्यकाल के हिसाब से इस वित्तीय लाभ को तय किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री की बजट और अन्य घोषणाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। उधर, प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 4700 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। शुक्रवार को मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की है