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सिरमौर के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की व धान का करवाएं बीमा

By Sandhya Kashyap

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नाहन : जिला सिरमौर के किसान पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में मक्की तथा धान की फसलों का करवाएं बीमा कर सकते हैं।  बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि विभाग सिरमौर राजेंद्र ठाकुर ने दी।

उन्होंने बताया कि किसान इन फसलों का बीमा अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से करवा सकते हैं। इच्छुक किसान अपने दस्तावेज जैसे जमाबन्दी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजाई प्रमाण पत्र आदि लेकर लोकमित्र केन्द्रों में जाएं अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि लोकमित्र केन्द्रों को इस बारे सूचित कर दिया गया है तथा आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों के लिए यह फसल बीमा योजना ऐच्छिक कर दी गई है। जो किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, वह किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बताएं कि वह इस योजना का लाभ लेना नहीं चाहते।

उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए कुल बीमित राशि 30,000 हजार रूपये तथा धान की फसल की कुल बीमित राशि भी 30,000 रूपये निर्धारित की गई है। किसानों को मक्की की फसल के लिए 48 रूपये प्रति बीघा तथा धान की फसल के लिए भी 48 रूपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी पडेगी। पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया जाता है। 

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वहीं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत अदरक की फसल की बीमित राशि 1.50 लाख रूपये है तथा किसान को 600 रूपये प्रति बीघा राशि देय निर्धारित की गई है। वहीं टमाटर की फसल की बीमित राशि एक लाख रूपये निर्धारित की गई है, तथा किसान को 400 रू0 प्रति बीघा प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। अदरक की फसल का बीमा करवाने के लिए अन्तिम तिथि 30 जून तथा टमाटर की फसल का बीमा करवाने के लिए अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है।

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उन्होंने सभी किसानों से अपील की है वह मक्की तथा धान की फसलों का बीमा करवाएं ताकि फसलों को उपरोक्त कारणों से नुकसान होने पर बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल सके। पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को चयनित किया गया है। अधिक जानकारी हेतु किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते है।