प्रदेश में 279 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है मक्की की बिजाई
शिमला: प्रदेश में इस साल मक्की के बीज पर करीब एक करोड़ रुपये का उपदान घटा दिया गया है। इस साल सरकार मक्की के बीज पर 6.09 करोड़ रुपये का उपदान दे रही है। इसमें केंद्र सरकार ने 63 लाख की राशि उपदान में दी है और शेष राशि राज्य सरकार ने जुटाई है। पिछले साल सात करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई थी। इस बार केंद्र से मक्की के बीज पर उपदान कम आया है। इस कारण सब्सिडी घट गई है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को 15,900 क्विंटल मक्की का बीज उपलब्ध करवाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार किसानों को 40 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से उपदान दे रही है। प्रदेश में 279 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्की की बिजाई की जाती है।
हाल ही में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने के बाद किसानों ने खेतों में मक्की की बिजाई कर ली है। जिन किसानों ने अभी तक किसी कारण से मक्की की बिजाई नहीं की है, वे जुलाई पहले हफ्ते तक यह कार्य कर सकते हैं। सरकार ने किसानों को हाइब्रिड मक्की का बीज उपलब्ध करवाया है। किसान सुपर कंचन बीज की मांग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बीज के किसान 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्की का उत्पादन ले सकते हैं। किसान कहते हैं कि खेतों में इससे थोड़ी कम मक्की पैदावार मिलती है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मक्की के बीज पर उपदान केंद्र सरकार देती है। इस बार उपदान कम आया है।
मक्की बीज के दाम और उपदान
कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि मक्की का सिंगल बीज 95 रुपये किलो है, जबकि डबल मक्की का बीज 85 रुपये किलो है। सिंगल बीज में मक्की की पैदावार अपेक्षाकृत अधिक रहती है। दोनों मक्की बीजों पर सरकार 40 रुपये किलो के हिसाब से उपदान दे रही है।
क्या कहते हैं कृषि अधिकारी
राज्य के कृषि विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) कहते हैं कि किसानों को उपदान पर बीज दिया जा रहा है। बारिश के बाद अधिकांश किसानों ने मक्की की बिजाई कर ली है। इसके बाद भी कोई किसान मक्की की बिजाई नहीं कर पाए हैं तो वह जुलाई के पहले हफ्ते तक यह कार्य कर सकते हैं।
हिमाचल में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने को पांच कनाल जमीन की लगाई शर्त हटी
हिमाचल में किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए पांच कनाल जमीन की शर्त हटा दी गई है। अब किसान कृषि उपयोग के लिए ट्रैक्टर खरीद पाएंगे। किसानों को कृषि उपयोग के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।
राज्य के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से किसानों को काफी राहत मिलेगी। इस अधिसूचना के बाद अब पांच कनाल से अधिक जमीन वाले किसान भी कृषि उपयोग के लिए आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।