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ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

By Sandhya Kashyap

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नाहन 22 अक्तूबर : जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा जारी निर्देशों व ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियन्त्रण) नियम, 2000 की अनुपालना में आगामी दिवाली उत्सव के दौरान जिला सिरमौर के संवेदनशील एवंम साईलैंस जोन क्षेत्रों में ध्वनि एवंम् वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के दृष्टिगत ध्वनियुक्त पटाखों के चलाने व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किए है।

ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

आदेशों के अनुसार इन आदेशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियन्त्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।